ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद मिश्र की अदालत ने गांजा तस्करी के दोषी को 15 दिन कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने साल 2000 में चेकिंग के दौरान मूसे उर्फ राजकुमार बिंद निवासी थानीपुर को गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के तर्क और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मूसे को तस्करी का दोषी माना। कोर्ट ने आबकारी अधिनियम में 15 दिन कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को भुगतनी होगी। संवाद