ज्ञानपुर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में चार दोषियों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। 16 साल पूर्व की घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन के मुताबिक 22 अक्तूबर 2007 को चौरी थाने में ससुरालीजनों की तरफ से दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। मॉनीटरिंग सेल और सहायक लोक अभियोजक भुवनेश कुमार की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने शनिवार को दोषी दिनेश कुमार, राम अवतार, राजेश कुमार और सुदामा देवी निवासी मेहदीगंज थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई।