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Bhadohi News: पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आचार संहिता उल्लंघन में एक माह की कैद

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ज्ञानपुर। सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक महीने कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बृहस्पवितार को एमपी एमएलए कोर्ट में अपर सिविल जज साधना गिरि ने मिश्र को आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
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युवती से दुष्कर्म मामले में 15 साल की सजा सजा काट रहे पूर्व विधायक इस समय आगरा जेल में बंद हैं। बृहस्पतिवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक की एमपी एमएलए कोर्ट में अपर सिविल जज की कोर्ट में पेशी थी। वर्ष 2009 के चुनाव में पूर्व विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में ऊंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय पूर्व विधायक के वाहन से प्रचार सामग्री जब्त की गई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में अपर सिविल जज (सि.डि.) साधना गिरि ने पूर्व विधायक को एक माह की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अपर सत्र जज एमपीएमएलए कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत में गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उनके बेटे विष्णु मिश्रा और भतीजे डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा की पेशी थी। इस मामले में कोर्ट ने गवाही के लिए 26 जून की अगली तारीख तय की। विजय मिश्रा आगरा, मनीष मिश्रा बुलंदशहर और विष्णु मिश्रा लखीमपुर खिरी की जेल में बंद हैं।
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