ज्ञानपुर। पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके कुनबे से जुड़े मुकदमों की सोमवार को अलग-अलग कोर्ट में सुनवाई। जिसमें एके-47 मामले में कोर्ट ने उनके बेटे को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, जबकि संपति हड़पने के मामले में सिर्फ वादी की जिरह हो सकी। अगली सुनवाई चार फरवरी को तय की गई। एसीजेएम साधना गिरी की अदालत में अपराध संख्या 230 /22 पेट्रोल पंप पर एक 47 बरामदगी और रिमांड मामले की सुनवाई हुई। जिसमें पूर्व विधायक के अधिवक्ता आनंद कुमार शुक्ला ने पुलिस की वीडियोग्राफी को लेकर निजी संस्थान के फोरेंसिक जांच रिपोर्ट प्रार्थना पत्र दिया। इसके अलावा प्रार्थना पत्र दिया कि दिल्ली में विष्णु मिश्रा की बहन के आवास पर पुलिस और विपक्षी की ओर से अवैध असलहा और मादक पदार्थ रखने का प्रयास किया गया। जिसमें तहरीर और मुख्यमंत्री को भेजे प्रार्थना पत्र की प्रति भी दिया। कोर्ट ने मामले में पूर्व विधायक के बेटे को व्यक्गित रूप से तलब करते हुए 25 जनवरी को सुनवाई की तारीख नियत की। इसी तरह रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक और उनका बेटा कोर्ट में पेश नहीं हो सका। एफटीसी प्रथम की अदालत में वादी कृष्ण मोहन तिवारी की जिरह हुई। इस मामले में अगली तारीख चार फरवरी को नियत की गई।