न्यायालय का हस्तक्षेप और दोबारा जांच
पीड़िता ने मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद पीड़िता का बयान दंड दर्ज किया गया। न्यायालय के आदेश पर मामले की दोबारा विवेचना शुरू हुई। जिसमें पीड़िता का आरोप है कि अभियुक्तों ने दोबारा तत्कालीन अधिकारियों से राय मशविरा कर बिना हस्ताक्षर और अधिवक्ता की पहचान के फर्जी शपथ पत्र बनवाए। 30 अक्तूबर 2021 को ये फर्जी शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर को प्रस्तुत किए गए। आरोप है कि बिना जांच-पड़ताल किए अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने वाली रिपोर्ट तैयार की गई। विवेचना अधिकारी ने फर्जी शपथ पत्रों का अवलोकन किए बिना ही आरोप पत्र में अंतिम रिपोर्ट लगा दी।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी
कोर्ट के आदेश के बाद मामले में उसके गांव के ही राजपति बिंद, रामकिशुन बिंद, मुनायक सरोज, संतोष कुमार, शिवनायक सरोज, नीरज, सूरज, दीपक, नंदलाल, प्रमोद सरोज, प्रदीप, अर्जुन, संत लाल, अमरनाथ, फूलचंद और मनोज कुमार के साथ नेंबू लाल, जब्बार, असगर अली निवासी पूरेविश्वनाथ, ऊंज, पवन कुमार निवासी गोपालापुर, कालकानगर, कोईरौना, ओमप्रकाश सिंह, बबलू यादव, राजेश कुमार विश्वकर्मा, राममोहन यादव निवासी शिवाजीनगर, प्रयागराज, राजू पटेल निवासी बाबा बाग, अल्लापुर, प्रयागराज, छोटू व कमलेश कुमार ठाकुर निवासी बागंबरी गद्दी अल्लापुर, प्रयागराज, गौरव सिंह निवासी चरैया प्रतापगढ़, बलराम निवासी बक्शी खुर्द, दारानगर, प्रयागराज, अजय कुमार निवासी अल्लापुर, रिंकू कन्नौजिया निवासी कच्ची सड़क, दारागंजनगर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान क्या चीजें निकलकर आ रही है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अगर कहीं विवेचना अधिकारी की संलिप्तता भी मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। -अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक