तहसील क्षेत्र के अजयपुर गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तहसीलदार न्यायालय ने बेदखल होने के साथ क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। तहसीलदार न्यायिक संजय कुमार ने हल्का लेखपाल की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की। रिपोर्ट में कहा गया कि अजयपुर के मौजा चौथार में सरकारी जमीन पर ब्रह्मदेव नाम के एक व्यक्ति ने कब्जा किया है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अनुपस्थित रहा। लेखपाल की ओर से नक्शा, नजरी और खतौनी आदि प्रस्तुत किए गए। इसमें यह पाया गया कि उक्त जमीन पर ब्रह्मदेव आदि ने बाउंड्री बनाकर कब्जा किया है। कोर्ट ने उक्त जमीन से बेदखल करते हुए ब्रह्मदेव पर 1200 रुपये क्षतिपूर्ति लगाया। ग्रामीण शिवशंकर दूबे और देवेंद्र दूबे ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की।