घोसिया। राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने अधिशासी अधिकारी/जनसूचना अधिकारी खमरिया विजय कुमार यादव पर अर्थ दंड के रूप में 25 हजार का जुर्माना लगाया है। खमरिया निवासी जलाल अहमद ने जनसूचना अधिकार के तहत नगर पंचायत में हुए कार्य, विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि आदि बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना देने में बरती जा रही लापरवाही पर पुन: याचिका राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय लखनऊ में दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने जुर्माना लगाकर वसूली के लिए डीएम को पत्र भेज कर जुर्माना की धनराशि वेतन से कटौती कराकर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया।