सीतामढ़ी।
बीते महीने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए गए ईंट-भठ्ठे की कार्रवाई को डीएम शैलेश कुमार ने निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीएम ने कुर्की की कार्रवाई को निरस्त करते हुए ईंट-भट्टा और जब्त वाहनों को बहाल करने का आदेश दिया है। बीते 16 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोइरौना थाना क्षेत्र के बारीपुर निवासी रुद्रपति दुबे सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न मामलों में 13 मार्च को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए फुलवरिया स्थित त्रिपति ईंट उद्योग के नाम से संचालित ईंट-भट्ठा, जेसीबी और अन्य वाहनों को डीएम के निर्देश पर पुलिस ने कुर्क कर लिया था। कुर्की की कार्रवाई के खिलाफ रुद्रपति दुबे ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने डीएम भदोही को निर्देशित किया। इस क्रम में डीएम न्यायालय ने पूर्व में जारी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कुर्क संपत्तियों को पुनः बहाल करने की अनुमति दी।