जिला उपभोक्ता आयोग ने ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर मिर्जापुर मंडल के खिलाफ 13 लाख 37 हजार 752 रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है।
जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। जहां से अपील खारिज होने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी किया। इश्योरेंस कंपनी ने पीड़ित के बीमा क्लेम को खारिज कर दिया था।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि 20 जून, 2016 को जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के कोटिगांव निवासी गणेश प्रसाद गिरी ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
बताया था कि भदोही एआरटीओ में पंजीकृत उनका ट्रक 9 दिसंबर 2013 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद उन्होंने उसी दिन एफआईआर कराने के तत्काल बाद बीमा कंपनी में 12 लाख 37 हजार 242 रुपये का बीमा क्लेम किया। सारे कागजात होने के बाद भी ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने उनके बीमा क्लेम को खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़ित की शिकायत सुनने के जिला उपभोक्ता आयोग ने 10 मई, 2018 को बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया।
पीड़ित को बीमा क्लेम की राशि देने के साथ-साथ एक लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए कंपनी को आदेश दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ कंपनी की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दाखिल की गई। राज्य उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।
इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्यारेंस कंपनी के मिर्जापुर मंडलीय ब्रांच मैनेजर को वसूली नोटिस जारी कर छह दिसंबर 2025 तक पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया है।