ज्ञानपुर। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को गुंडा एक्ट के वांछित अभियुक्त के खिलाफ जिला बदर का आदेश सुनाया। सुरियावां कोतवाली पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौच व धमकी देने के आरोपी ओमप्रकाश यादव उर्फ नान्हक निवासी भिखारीरामपुर के खिलाफ कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था। जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ छह माह के जिला बदर का आदेश सुनाया। चेताया कि इस अवधि में अगर वह जिले में रहता है, तो प्रभावी कार्रवाई होगी।