इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद फूलन देवी के नेतृत्व में वाराणसी-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया था। मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद फूलन देवी सहित 17 लोगों पर औराई कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं, एक अन्य व्यक्ति की फाइल कोर्ट के आदेश पर अलग कर दी गई।
वहीं, शेष बचे 10 लोगों के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (द्वितीय) न्यायाधीश शशि किरन ने तत्कालीन सपा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकबाल बहादुर सिंह उर्फ अटकोटी सिंह, तत्कालीन जिला महासचिव सपा ओम प्रकाश यादव, हरिशंकर यादव, पूर्व प्रमुख ज्ञानपुर दिनेश कुमार सिंह, छोटेलाल यादव, एबरार अहमद, एकराम अहमद, अमिरूल्लाह, नन्हे व रमजान अली को साक्ष्यों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया।