ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार दूबे प्रथम की अदालत ने गोपीगंज थानाक्षेत्र के कोइलरा गांव में वर्ष 2014 में हुए दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों मूलचंद और लालजी को बृहस्पतिवार को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के वकील और शासकीय अधिवक्ता की ओर से तमाम दलीलों और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। बताते चलें कि 12 जुलाई 2014 की रात में ईंट से शीतला प्रसाद पुत्र दुखरन और पार्वती देवी की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतक के बेटे दीपक कुमार ने मूलचंद्र और लालजी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं होने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया।