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नाबालिग के अपहरण में तीन दोषी, कारावास

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ज्ञानपुर (भदोही)।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी तीन युवकों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, ज्ञानपुर नगर के एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसकी भतीजी 12 वर्ष जो कक्षा आठवीं की छात्रा है। कोचिंग पढ़ने के लिए 24 अगस्त 2014 को घर से गई थी। वापस न आने पर खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। जानकारी मिली कि राय यादव छेछुआं कोइरौना अपने साथियों नारायण और विकास यादव के माध्यम से भगाकर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर तीनों युवकों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने तीनों युवकों को पांच साल सश्रम कारावास और 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय ने किया।
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