ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पूर्व भाजपा नेता एवं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रबीश पांडेय को दोषमुक्त कर दिया। तकरीबन ढाई साल पुराने मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। गोपीगंज थानाक्षेत्र के जगापुर पड़ान गांव निवासी लोकनाथ पांडेय ने आरोप लगाया था कि वह दो-तीन अप्रैल 2015 की रात करीब साढ़े 10 बजे सोने चले गए थे। उनका लड़का दीपक घर के बरामदे में सोया था। रात में वह कब गायब हो गया, पता नहीं चला। रात साढ़े 12 बजे गांव के कुछ लोग दीपक को घायलावस्था में घर पर लाए और बताए कि यह रबीश पांडेय के घर के सामने पड़ा है। उसे हम लोग अस्पताल लेकर गए, जहां से इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। इलाहाबाद ले गए तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। रबीश चंद्र पांडेय गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या का आरोपी है और वह मुकदमा प्रतापगढ़ में लंबित है। जिसमें हम लोग पैरवी करते हैं। इसी बात की दुश्मनी वश मुझे आशंका है कि रबीश चंद्र पांडेय और उनके पुत्रों ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। न्यायालय में आरोपी रबीश पांडेय के खिलाफ गोपीगंज थाने ने आरोप पत्र आईपीसी की धारा 304 के तहत प्रेषित किया। न्यायालय में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायाधीश मृदुल मिश्र की अदालत ने अभियुक्त रबीश चंद्र पांडेय को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश सुनाया। गौरतलब है कि रबीश पांडेय इससे पूर्व भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे हैं।