ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशि किरन ने बाजार सरदार खां निवासी शमशेर आलम उर्फ लड्डू की याचिका को निरस्त कर दिया।
शमशेर ने कोर्ट में चौरी के रोटहां निवासी महफूज आलम से पैसे के लेन-देन के विवाद में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वह महफूज आलम के साथ मिलकर कारपेट खरीदने व बेचने का काम करते हैं।
उन्होंने कारपेट खरीदने के लिए दो बार में पांच लाख 80 हजार रुपये महफूज आलम को दिए थे। जिसमें उनका मुनाफा दो लाख 10 हजार हुआ था। इसके बाद भी महफूज ने उन्हें केवल 35 हजार रुपये दिए। आरोप लगाया कि कई बार रुपयों की मांग के बाद भी वापस नहीं किया गया।
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि वादी शमशेर आरोपी महफूज आलम के खिलाफ किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही कोई लेन-देन का अभिलेखीय साक्ष्य दिखाया जा सका। जिसके बाद कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया।