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लूट का माल खरीदने वाले सर्राफा कारोबारी की जमानत खारिज

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ज्ञानपुर। अपर जिला सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय की अदालत ने लूट का माल खरीदने वाले सराफा कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दो माह पहले हुई घटना में लूटेरों की याचिका पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। घटना के मुताबिक, सराफा कारोबारी अमरीश मौर्या निवासी ग्राम बाजा थाना हंडिया जिला प्रयागराज 11 सितंबर 2020 को अपनी दुकान के लिए सोना-चांदी खरीदने मिर्जापुर गया हुआ था। खरीदारी कर वह अपनी आल्टो कार से वापस आ रहा था कि खमरिया बाजार के पास तीन अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक से ओवरटेक कर उसकी गाड़ी रुकवाई और मारपीट कर घायल कर दो लाख 89 हजार का सामान लूट लिया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जौनपुर और भदोही में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जिसमें नितिन पांडे आदि कई आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज की जा चुकी है। इस प्रकरण में जौनपुर जिले के सराफा व्यवसाई सुनील सेठ की जमानत पर सुनवाई करते हुए एफटीसी सेकेंड न्यायाधीश आलोक कुमार यादव की अदालत ने जमानत याचिका निरस्त किए जाने का आदेश सुनाया। सुनील कुमार सेठी इन अपराधियों से लूटा हुआ माल खरीद कर उसे बाजार में बेचता था। उसे माल खरीदते हुए रंगे हाथ भदोही की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके विरूद्ध जौनपुर जिले में भी मुकदमे लंबित हैं। अभियोजन पक्ष से बहस शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने किया।
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