ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बुधवार को एक्सईएन बिजली पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने बिजली निगम को घरेलू उपभोक्ता से गलत तरीके से वाणिज्यिक श्रेणी के आधार पर बिल वसूलने का दोषी पाया। उपभोक्ता से अधिक वसूली गई 14,160 रुपये आगामी विद्युत बिलों में समायोजित करने का आदेश दिया गया।
फूलबाग, ज्ञानपुर रोड निवासी मुन्नी देवी ने 11 सितंबर, 2025 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आवासीय भवन पर घरेलू विद्युत कनेक्शन था। इसके बावजूद बिजली निगम ने बिना किसी वैधानिक आधार के उनके कनेक्शन को वाणिज्यिक श्रेणी में दर्ज कर दिया। इससे उनसे लंबे समय तक घरेलू दर के स्थान पर वाणिज्यिक दर से बिजली बिल वसूला गया। मुन्नी देवी ने कई बार विभागीय अधिकारियों से त्रुटि सुधार की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आयोग का निर्णय
मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य दिप्ती श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने की। पीठ ने पाया कि बिजली निगम ने घरेलू कनेक्शन के बावजूद वाणिज्यिक दर से शुल्क वसूला, जो अनुचित था। आयोग ने 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय का आदेश दिया। यह पूरी धनराशि दो महीने के भीतर अदा करनी होगी, अन्यथा छह फीसदी वार्षिक ब्याज लगेगा।