डीएम के निर्देश पर आपूर्ति निरीक्षक औराई ने बृहस्पतिवार को उमरहां के कोटेदार अंजनी प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
आपूर्ति निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि मार्च के प्रथम चरण में कोटेदार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एमडीएम का वितरण कराया गया है। बावजूद इसके कार्डधारक योजना का लाभ न पाने की शिकायत डीएम से की जा रही है। डीएम के निर्देश पर हुई जांच में वितरण के बाद भी कोटेदार के गोदाम में 54 बोरी गेहूं, 186 बोरी चावल, 76 पैकेट चना, 76 पैकेट रिफाइन तेल, 76 पैकेट नमक भरा है। सामानों की उपलब्धता अंतर्गत जब स्टाक रजिस्टर की मांग की गई तो मना कर दुर्व्यहार किया गया। उपलब्ध खाद्य सामान समेत दुकान पर पात्र गृहस्थी, अंत्योदय कार्डधारकों की सूची पेटिंग, सीएम हेल्प लाइन नंबर, स्टाक रेट बोर्ड अंकित न करने और कालाबाजारी की दृष्टि से दो बोरी गेहूं, 97 बोरी चावल का अधिक भंडारण करने की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई। प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ ने कहा कि आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार उमरहां अंजनी प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।