फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पैथोलॉजी और एक्सरे संचालकों के विरुद्ध मुकदमा

विज्ञापन
विज्ञापन
लालानगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के अधीक्षक डा. आशुतोष पांडेय की तहरीर पर गुरुवार को तीन पैथोलॉजी संचालक, एक्सरे सेंटर व क्लीनिक के विरुद्ध ज्ञानपुर व गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर बगैर पंजीयन के क्लीनिक व पैथोलॉजी व एक्सरे सेंटर संचालित करने का आरोप है। पूर्व में सभी से 50-50 हजार रुपये अर्थदंड वसूली के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद भी जुर्माना राशि नहीं जमा किया।
विज्ञापन

आरटीआई कार्यकर्ता सुजातपुर गांव निवासी आदर्श कुमार त्रिपाठी ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि ज्ञानपुर नगर के पुरानी तहसील रोड पर बगैर पंजीयन के पैथोलॉजी सेंटर व डिजिटल एक्सरे सेंटर व गोपीगंज थाना क्षेत्र के संसारापुर, नथईपुर में क्लीनिक संचालित किया जा रहा है। जांच में मामले सही पाए जाने पर सभी के खिलाफ 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए केंद्रों व क्लीनिक का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी न तो कोषागार में अर्थदंड की राशि जमा की गई और ना ही संचालन बंद किया गया। सीएमओ डा. लक्ष्मी सिंह ने मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें