घोसिया। खमरिया नगर के वार्ड 12 में स्थित एक कालीन कंपनी को शनिवार की शाम औराई तहसील प्रशासन ने दो करोड़ 10 लाख के ऋण बकाया होने पर सील कर दिया। डीएम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आवासीय भवन को सील करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
खमरिया नगर के वार्ड 12 अकबरपुर में अलीम रग्स ने इंडियन बैंक से ऋण पूर्व में लिया था। भुगतान न होने पर बैंक ने कंपनी को कई बार नोटिस जारी किया। कंपनी की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और न ही बकाया भुगतान किया गया। बैंक का ऋण न चुकाने पर न्यायालय जिलाधिकारी के आदेश पर शनिवार शाम को कंपनी को धारा 14 अधिनियम वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिभूतिकरण के तहत सील कर दिया गया। सील करने वाली टीम में शामिल नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय और प्राधिकृत अधिकारी इंडियन बैंक सतेंद्र कुमार ने कार्रवाई शामिल रहे। नायब तहसीलदार ने बताया कि कंपनी के अंदर ही आवासीय भवन बना है। उसमें फर्म के स्वामी का परिवार रहता है। उस भवन को खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान अधिवक्ता नवीन दुबे, लेखपाल विश्वेंद्र सिंह, आनंद यादव, अनिल यादव, चौकी इंचार्ज खमरिया सीतालू राम आदि रहे।