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अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर,ग्रामसभा में दर्ज होगी भूमि

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ज्ञानपुर। औराई तहसील के पर्वतपुर गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे को हटवाने के लिए तहसील प्रशासन सख्त हो गया है। न्यायालय तहसीलदार औराई ने हलका लेखपाल की रिपोर्ट पर अवैध निर्माण हटवाकर अतिक्रमण करने वालों से10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।
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मई में शिकायतकर्ताओं ने प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि एक वर्ग विशेष की महिला ने नाम बदल कर अनुसूचित जाति की भूमि की रजिस्ट्री कराई है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की ओर से कार्रवाई न होने पर तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया गया।
तहसीलदार न्यायालय के सख्त होते ही हलका लेखपाल ने जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की कि एक ही नंबर की भूमि की राजस्व खतौनी में कूटरचित तरीके से तीन बार फेरबदल कराया गया है। मामला पकड़ में आने पर तहसीलदार सुनील कुमार ने भूमि पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने और भूमि को ग्रामसभा के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही अवैध निर्माण करने वालों से क्षतिपूर्ति के रूप में नौ हजार और अवैध कब्जा हटवाने के लिए एक हजार रुपये वसूलने का आदेश हलका लेखपाल को दिया। एसडीएम औराई लालबाबू दुबे ने कहा कि विभागीय व्यस्तता से निस्तारण टीम का गठन नहीं हो सका था। हलका लेखपाल से रिपोर्ट प्राप्त कर तहसीलदार न्यायालय के आदेश का पालन करवाया जाएगा।
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