ज्ञानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी बनाने के लिए बृहस्पतिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आचार संहिता का शत प्रतिशत पालन कराने की हिदायत दी गई। आचार संहिता का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य नही करेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति और सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी। जाति, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। धार्मिक स्थलों का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि चुनाव में रिश्वत देना, डराकर, मादक पदार्थ बांटना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएंगे। ये सभी कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित है। ऐसा करते मिलने पर कार्रवाई होगी। चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झंडा, बैनर आदि लगाने का कार्य बिना भवन स्वामी के अनुमति के नहीं किया जाएगा। शासकीय, सार्वजिक स्थल में विज्ञापन, वाल राइटिंग, कट आउट, होर्डिंग बैनर आदि नही लगाया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग अनुमति के बाद ही कर सकेंगे। एडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक निर्वाचन प्रचार सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर उसकी मुद्रक, मुद्रण की संख्या और प्रकाशन का नाम, पता न हो, उसे कदापि प्रकाशित नहीं करेंगे और न ही कराएंगे। सभा, रैली, जुलूस के लिए पूर्व में अनुमति लेना होगा। इस मौके पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह आदि रहे।