ज्ञानपुर। अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने कहा कि बिना पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे पर लिखे बिना कोई भी मेडिकल स्टोर दवा ना दें। प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री पाए जाने पर स्टोर पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों, कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एडीएम ने संयुक्त निदेशक अभियोजन राजपाल कैथल सहित समस्त सहायक अभियोजन अधिकारी व अपर शासकीय अधिवक्ता को अभियोजक संबंधित मामलों के निष्पादन में तीव्र प्रगति लाने को निर्देश किया। इसके अलावा एक्साइज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामलों को चिह्नित करके समय से निष्पादन करके कार्रवाई की जाए। अभियोजन कार्यों और कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन की समीक्षा बैठक में अवैध असलहा, आबकारी अधिनियम, संवेदनशील धाराएं, गैंगेस्टर, मादक पदार्थो की तस्करी आदि बिंदुओं पर विशेष बल दिया। बैठक में एसडीएम ज्ञानपुर अरुण गिरी, पुलिस उपाधीक्षक चमन सिंह चावड़ा, एआरटीओ राम सिंह, डीआईओएस अंशुमान आदि मौजूद रहे।