अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने बालक के साथ अश्लीलता करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास एवं 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। करीब दो साल पूर्व औराई के एक गांव में हुई घटना में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
यह है पूरा मामला
अभियोजन के मुताबिक पीड़ित की मां ने 30 अक्तूबर 2022 को औराई कोतवाली में तहरीर दी कि भरत यादव निवासी घटमापुर उसके आठ साल के लड़के का मुंह दबाकर उठा ले गए। डरा-धमकाकर उसके साथ अश्लीलता किया। कहा कि माता-पिता से बताओगे तो जान से मारकर नाले में फेंक देंगे। बच्चे की आवाज सुनकर वह एवं परिवार के अन्य सदस्य उस तरफ गए तो आरोपी भाग गया। उसके परिवार के राजेश यादव ने भी धमकाया।
पुलिस ने भरत यादव और राजेश यादव के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य, लैंगिग अपराध, पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जिसमें पुलिस, मॉनीटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश ने अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने और धमकी देने के दोषी भरत यादव को 20 वर्ष कठोर कारावास और 55 हजार अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़ित को प्रदान करने का भी आदेश दिया।