ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने एक हजार का अर्थदंड लगाया। आठ सितंबर 2005 को सुबह 11 बजे औराई के औरंगाबाद के सामने जीटी रोड पर सूमो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया था। इसमें वादी की बहन घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोषी पिंटू तिवारी निवासी बेलहा सिंहा मऊ प्रयागराज को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई गई। एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।