ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनामिका चौहान ने आयुध अधिनियम के दोषी को एक महीने का कारावास की सजा सुनाई। 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाय। दोषी जिले का टॉपटेन अपराधी है। आठ जनवरी 2005 को सुरियावां पुलिस ने चेकिंग के दौरान रामचंद्र मौर्य को अवैध एक रिवाल्वर और तीन कारतूस बरामद किया था। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एपीओ की पैरवी पर न्यायाधीश अनामिका चौहान ने दोषी रामचंद्र मौर्या उर्फ नेता निवासी कोल्हुआं पांडेयपुर को एक महीने कारावास एवं 1500 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर पांच दिन अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।