ज्ञानपुर। जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट का खेल जोरों पर चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक विभिन्न दुकानों से लिए गए तीन सौ नमूनों में से 92 में मिलावट पाई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही न्याय निर्णयन अधिकारी (एडीएम कोर्ट) के आदेश पर चार दुकानदारों पर 5.35 लाख जुर्माना लगाया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जिले के विभिन्न बाजारों में निरीक्षण के दौरान एकत्रित 300 नमूूूनों में से 92 में मिलावट पाई गई है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएन त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली मिलावटी मिठाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए औराई, बाबूसराय, महाराजगंज, चौरी, नईबाजार, भदोही, गोपीगंज नगर, जंगीगंज-धनतुलसी मोढ़, कोइरौना, सुभाष नगर, खमरिया नगर, सर्रोई, दुर्गागंज, सुरियावां के बाजारों से बर्फी, छेना, रसगुल्ले आदि का नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए थे। मकर संक्रांति पर एक्सपायर्ड तिथि समाप्त होने के बावजूद बेचे जाने वाले सरसों, रिफाइंड, चाय पत्ती, पैकेट बंद नमकीन, शीतल पेय, चिप्स, पॉम-राइस ब्रैन ऑयल आदि खाद्य सामान की सैंपलिंग कर थोक व्यापारियों, खुदरा दुकानदारों को हिदायत दी गई थी। 300 नमूनों में से 92 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। चार दुकानदारों से पांच लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसे वसूलने की तैयारी की जा रही है।
दुकानदारों को परेशान करने का आरोप
ज्ञानपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग में अभियान में कुछ प्रभावशाली दुकानदारों पर कार्रवाई न होने को लेकर आरोप लगाए जाने लगे हैं। गोपीगंज नगर के रामविलास, जंगीगंज अंबुज सिंह, चौरी के रामनिहोर, कोइरौना के आरबी यादव, सोनपुर-कटरा के लालू यादव, पाली के मनोज सिंह, दुर्गागंज के रामछबीले, सुरियावां के कपूरचंद ने कहा कि जांच और नमूना के नाम पर सिर्फ कमजोर दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड, मिर्जापुर, पड़ाव, सदर मोहाल, जंगीगंज के सीतामढ़ी मार्ग, भदोही नगर, बाबूसराय बाजार, ज्ञानपुर नगर में संचालित होने वाले तमाम प्रतिष्ठानों पर आंच नहीं आने दी गई। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी चंदन पांडेय ने आरोप को निराधार बताया। कहा कि जांच अभियान में निष्पक्षता से कार्रवाई की जाती है।