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सूचना न देने पर, जलापूर्ति अधिकारी को पड़ा महंगा

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औराई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गईं सूचनाएं नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने जिलापूर्ति अधिकारी भदोही पर 50 हजार अर्थदंड लगाया है। उनसे दो मामलों में सूचना मांगी गई थी। लेकिन, लापरवाही के चलते सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इस पर राज्य सूचना आयोग ने जिलापूर्ति अधिकारी से 50 हजार जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। औराई क्षेत्र के शुकुलपुर गांव निवासी सुरेश कुमार शुक्ल ने छह नवंबर एवं नौ नवंबर 2017 को जिलापूर्ति अधिकारी से पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने नहीं दी। दोबारा सूचना मांगने पर भी अधिकारियों ने लापरवाही दिखाई। इससे परेशान होकर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई। सूचना आयोग के जिलापूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी करने के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए 50 हजार अर्थदंड तीन मासिक किस्तों में वेतन से कटौती करने का आदेश दिया गया है।
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