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छात्रसंघ अध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज

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ज्ञानपुर। फर्जी और कूटरचित शैक्षिक अभिलेखों से प्रवेश पाने के आरोपी काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष किशन शुक्ला की जमानत अर्जी सोमवार को कोर्ट से खारिज हो गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार की अदालत में छात्रसंघ अध्यक्ष ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीजेएम ने आरोप की गंभीरता देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।
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मालूम हो कि छात्रसंघ अध्यक्ष किशन शुक्ला के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष अमन शुक्ला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कूटरचित, फर्जी अभिलेखों के जरिए प्रवेश लेने का आरोप लगाया था। प्रवेश के अभिलेखों में बार-बार जन्मतिथि बदलने समेत अन्य आरोप थे। कोर्ट से सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद किशन शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद सोमवार को पहली बार जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। जमानत न मिलने से जहां छात्रसंघ अध्यक्ष के खेमे में सोमवार को मायूसी रही। वहीं विरोधी खेमा काफी उत्साहित रहा, इस मामले को लेकर जिले के छात्रनेता दो धड़ों पर बंटे नजर आ रहे हैं। सही गलत की व्याख्या करते हुए वरिष्ठ छात्र नेता रूचि ले रहे हैं।
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