ज्ञानपुर। ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने बुधवार को तथ्य छिपाकर नौकरी पाने वाले बर्खास्त बैंक कर्मचारी समेत तीन के खिलाफ जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अभोली विकास खंड के सेमरा गांव निवासी राम सजीवन सरोज ने अधिवक्ता सुरेंद्र नाथ सिंह के माध्यम से जेएम प्रथम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि बैजनाथ पुत्र स्व. मातादीन, सूरजनाथ पुत्र लौधर ने कूटरचित तरीके से अजीत कुमार पुत्र सूरजनाथ को बैंकिग परीक्षा में उत्तीर्ण कराया और उसके बाद यूको बैंक की शाखा जौनपुर में क्लर्क पद पर उसकी तैनाती हुई। मामला संज्ञान में आने के बाद बैंक की ओर से विजिलेंस से जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही मिलने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। अभिलेख एवं साक्ष्य के अवलोकन के बाद जेएम प्रथम पवन सिंह ने आरोपी अजीत कुमार, बैजनाथ और सूरजनाथ के खिलाफ जालसाजी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया।