ज्ञानपुर। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और ह्यूमन पाइप के भुगतान में अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिले के 561 ग्रामसभाओं में भुगतान पर रोक लगा दी गई है। अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज के निर्देश पर डीपीआरओ ने सभी बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रभावी करने को कहा। चेतावनी दी कि अगर भुगतान होगा तो संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, ह्यूमन पाइप समेत अन्य विकास कार्य कराया जा रहा है। 26 अक्टूबर को अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज ने वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान डीपीआरओ से कहा कि जिले में सोलर लाइट, स्ट्रीट लाई और ह्यूमन पाइप के भुगतान में व्यापक स्तर पर धांधली की जा रही है। इसलिए भुगतान पर तत्काल रोक लगाई जाए। शासन के सख्त रवैये के बाद पंचायती राज विभाग की तंद्रा टूटी और डीपीआरओ ने पत्र जारी कर ग्राम प्रधान, सचिव और बीडीओ को आगाह किया। पत्र में कहा कि तीनों सामान का प्रथम खाते से हो रहे भुगतान पर रोक लगाई जाए। इसमें किसी भी स्तर पर हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। आदेश के बाद भी कहीं भुगतान का मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान कमीशनखोरी के चक्कर में चहेती फर्मों के नाम पर मनमाने ढंग से चेक काटते हैं। 12 हजार के सामानों पर 22 हजार भुगतान कर दिया जाता है। इसमें सभी को एक तय कमीशन दिया जाता है। शासन ने मामले को संज्ञान में लिया तो तत्काल रोक की कवायद शुरू की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने कहा कि अपर प्रमुख सचिव के निर्देश पर भुगतान पर रोक लगाई गई है। जांच-पड़ताल के बाद ही भुगतान किया जाएगा।