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विधायक-पीठासीन अधिकारी मामले में नया मोड़

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ज्ञानपुर। मतदान के दिन औराई के लक्ष्मणा बूथ पर विधायक और पीठासीन अधिकारी के बीच हुई मारपीट के प्रकरण में आरोपी औराई विधायक दीनानाथ भास्कर की गिरफ्तारी नहीं होगी। विधायक पर दर्ज मुकदमे में लगीं धाराओं में सजा का प्रावधान सात वर्ष से कम होने के कारण पुलिस विधायक पर हाथ नहीं डाल पाएगी, लेकिन जल्द ही उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उधर इस प्रकरण में चुनाव आयोग के संजीदगी दिखाने के कारण पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया है।
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12 मई को मतदान के दिन औराई क्षेत्र के लक्ष्मणा बूथ पर पीठासीन अधिकारी राधेश्याम के साथ औराई विधायक के मारपीट का मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एम वेंकटेश्वर लू ने जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस कप्तान राजेश एस से इस मसले पर बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया था। पुलिस ने विधायक पर केस दर्ज कर प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की चर्चा तेज हो गई, लेकिन विधायक पर लगीं धाराओं में सजा का प्रावधान सात वर्ष से कम होने के कारण पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी। हालांकि मामला कोर्ट तक जरूर जा सकता है। इस संबंध में पुलिस कप्तान राजेश एस ने कहा कि मामले की तफ्तीश चल रही है। विधायक का बयान दर्ज किया जाना बाकी है। विधायक को नोटिस जारी किया गया है।

पीठासीन अधिकारी ने दिया हलफनामा: विधायक
ज्ञानपुर। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में आयोग से किसी भी तरह का नोटिस मिलने की जानकारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर मिला तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन बूथ में गया ही नहीं था। इस आशय का हलफनामा पीठासीन अधिकारी ने आयोग और पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों को दे दिया है। उनके साथ बूथ में मौजूद चार अन्य मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हलफनामा दिया है कि वे औराई विधायक उस दिन बूथ के अंदर नहीं आए थे। इस संबंध में जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस कप्तान राजेश एस ने किसी तरह का हलफनामा मिलने की बात से अनभिज्ञता जताई। कहा कि हलफनामा कोर्ट लेगा, हमारा काम हलफनामा लेना नहीं है।
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