ज्ञानपुर (भदोही)।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
औराई थानाक्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि वह घर का अकेला पुरुष सदस्य है। वह खेतीबारी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आठ मई 2014 को शाम सात बजे उसकी 17 वर्षीय लड़की घर से बाहर गई थी। उसी समय बदमाश किस्म के पड़ोसी युवक ने अपने दो साथियों के साथ बाइक से उसका अपहरण कर लिया। पीड़िता की मां ने शोर मचाया लेकिन रात होने की वजह से उस समय घटनास्थल पर कोई नहीं था। पड़ोसी युवक अपने साथियों के साथ उसे लेकर भाग गया। बाद में लड़की अकेले ही घर पहुंची। उसने घरवालों को बताया कि पड़ोसी युवक ने उसका अपहरण कर लिया था। मुंह में कपड़ा बांधकर और कट्टा सटाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया और एक कमरे में उससे बलात्कार किया। मामले में पीड़िता का बयान और गवाही दर्ज करने के बाद न्यायाधीश एडीजे प्रथम चंद्रशेखर प्रसाद की अदालत ने पड़ोसी युवक को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार का अर्थदंड दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हसन रजा अंसारी ने की।