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न्यायालय की दूसरी

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दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
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औराई के एक गांव में तीन साल पूर्व हुई घटना में आया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। तकरीबन तीन साल पुराने मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट का फैसला आया।
औराई थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी लड़की को उसके रिश्तेदार मनोज पुत्र हरिराम विश्वकर्मा निवासी कनक सराय जिला मिर्जापुर और मिंटू शर्मा निवासी करसड़ा, कछवां मिर्जापुर नौ सितंबर 2014 को बहला-फुसलाकर बाइक से लिवा गए। पता चलने पर जब युवकों के घर गया तो उनके परिवार वालों ने कहा कि तीन दिन बाद किशोरी को पहुंचा देंगे, लेकिन नहीं पहुंचाया। बाद में जब किशोरी के बारे में पूछा गया तो कहा कि मुझे पता नहीं है कि वह कहां है। औराई थाने में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भेजा। साक्ष्य इकट्ठा करने और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायालय में मनोज कुमार विश्वकर्मा को आईपीसी की धारा 363, 366क, पास्को एक्ट के तहत दोषी पाया गया। न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने आरोपी मनोज को सात वर्ष कारावास और आठ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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हत्या का आरोपी दोषमुक्त
ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। घटना के मुताबिक भदोही के पिपरी गांव निवासी भावान सिंह के खेत में एक मार्च 2016 को अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। विवेचना के दौरान कुलेश्वर मौर्य पुत्र नंदलाल मौर्य निवासी सनिचरिया, भदोही के ऊपर हत्या कर लाश को गायब करने का आरोप था। न्यायालय में गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ। जनपद न्यायाधीश कुलदीप कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश सुनाया। आरोपी की ओर से बहस-पैरवी अधिवक्ता बड़ेलाल सरोज ने की।
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