ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत ने मारपीट के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। गोपीगंज कोतवाली में 16 मई 2017 को वादिनी ने सूचना दिया कि जमीन के विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी राजू बिंद (राजीव), दिनेश, पकौड़ी और विमला देवी निवासी पूरे प्रताप गोपीगंज तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। संवाद