ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। भदोही कोतवाली के पचभैया निवासी सफीउल्ला खां ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज न होने पर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पीड़ित ने बताया कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने पीरखापुर स्थित मदरसा के व्याप्त अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिससे विपक्षी उससे रंजिश रखने लगे। 16 जनवरी 2025 को शाम पांच बजे वह अपने घर के बार मौजूद था। इसी समय विपक्षी रज्जब अली व उनके लड़के अख्तर अली के साथ दो अन्य व्यक्ति आए। वे सभी उससे गाली-गलौच करने लगे और उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस बीच उस पर चाकू से भी हमला करने का प्रयास हुआ। इसको लेकर भदोही कोतवाली में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।