राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने अधिशासी अधिकारी खमरिया विजय बहादुर यादव पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाकर वेतन से वसूली करने का आदेश दिया है। आरोप है कि वार्ड नंबर नौ पीपरतर कैथान खमरि या निवासी मो.एहसान ने 19 अक्तूबर 2019 को अधिशासी अधिकारी/जनसूचना अधिकारी विजय बहादुर यादव से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तब से अब तक सूचना देने में मनमानी की जा रही है। राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय में अपील करने पर आयुक्त किरन बाला चौधरी ने सुनवाई कर उक्त आदेश सुनाया। आदेश की प्रति डीएम आर्यका अखौरी को उपलब्ध कराते हुए आदेश का पालन सख्ती से कराने की हिदायत दी।