ज्ञानपुर। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चकसुंदरपुर गांव में खलिहान की जमीन से कब्जा हटाने को लेकर हाईकोर्ट का आदेश बेअसर साबित हो रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी मामले में अब तक कोई पहल नहीं कर सके । वादी किशोर चंद्र मिश्र ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर मनबढ़ कब्जा किए हैं। जिला स्तर पर न्याय न मिलने पर कोर्ट की शरण में गया। वहां से 10 अप्रैल को आदेश दिया गया कि एक माह में अतिक्रमण हटाकर सूचित करें। करीब एक माह खत्म होने के बाद भी न तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही कब्जा हटा।