ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो श्रीमती मधु डोंगरा की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 53 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। एक साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता की माता ने 25 मार्च 2022 को कोइरौना थाने में तहरीर दिया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर मौजूद थी, वह दूध लेने चली गई। शाम करीब छह बजे उसके पड़ोसी प्रदीप कुमार सरोज उसकी बेटी को बुलाकर झोपड़ी के अंदर ले गया। जहां उसके साथ गलत काम किया। रात को उसकी बेटी ने आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन की ओर से सात साक्षियों को परिक्षित कराया गया। जहां दोनों पक्षों की ओर से बहस-पैरवी की गई। साक्ष्यों के परिसीलन एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी प्रदीप कुमार सरोज को 20 साल कारावास और 53 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने 30 हजार रूपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी कुमार मिश्र ने किया।