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Bhadohi News: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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ज्ञानपुर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सो) लोकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोईरौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ संबंध बनाने के साथ ही उसे बच्चा होने के बाद अपनाने से इन्कार करने के आरोप में पुलिस ने कोईरौना थानाक्षेत्र के इटहरा गांव निवासी शैलेंद्र माली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसके तीन भाइयों पर किशोरी के साथ गालीगलौज के आरोप में केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीते 16 अक्तूबर को उनके तीनों भाइयों को दोष मुक्त कर दिया। वहीं शैलेंद्र माली पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का केस चलाने का निर्देश दिया। शनिवार को आरोपी शैलेंद्र माली के खिलाफ हुई सुनवाई में उसे नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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