ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट ने गैंगेस्टर के दोषी को तीन साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना के मुताबिक एक सितंबर 2013 को औराई एसओ सत्येंद्र कुमार यादव ने फकरुद्दीन उर्फ फकरे आलम को गैंगेस्टर के तहत संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे पंजीकृत रहे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। जहां गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने फकरे आलम को गैंगेस्टर एक्ट में सजा सुनाई।