विद्युत विभाग के ज्ञानपुर डिवीजन की ओर से बृहस्पतिवार को पांच हजार से अधिक के 1571 बकाएदारों के खिलाफ वसूली के लिए नोटिस भेजा गया। भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 56 के तहत विभाग से जारी नोटिस पर बकाये रकम को जमा करना है। बकाया जमा न करने पर विभाग की ओर से अधिनियम की धारा पांच के तहत आरसी जारी कराई जाएगी। जो कि प्रशासन की ओर से वसूला जाएगा। विभाग की ओर से बृहस्पतिवार तक इतने बकाएदारों को नोटिस भेजा जा चुक़ा था। इसके बाद शेष बकाएदारों को भी नोटिस भेजा जाएगा।
मालूम हो कि विभाग के ज्ञानपुर डिवीजन में वर्तमान समय में पांच हजार रुपये से अधिक धनराशि के बकाएदारों की तादाद तीन हजार से अधिक है। जबकि इस डिवीजन में उपभोक्ताओं पर वर्तमान समय में बकाया करीब चार करोड़ है। लंबे समय से उदासीन रहे विभाग ने पिछले कुछ दिनों से बकाया वसूली, चेकिंग और कार्रवाई करने का अभियान चलाया है। अब तक जिले के थानों में विभाग की ओर से विद्युत चोरी समेत विभिन्न मामलों में सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। अपना बजट और राजस्व बढ़ाने के लिए विद्युत विभाग से कमर कसी गई है। मातहतों को भी इस बारे में टाइट किया गया है। ज्ञानपुर डिवीजन के एक्सईएन अवधेश पासवान ने बताया कि पांच हजार रुपये से अधिक के करीब तीन हजार बकाएदार उनके डिवीजन में हैं। उन पर बिजली का करीब चार करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। पहले चरण में 1571 बकाएदारों को बकाया जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। समय सीमा तक जमा न करने पर उनके खिलाफ आरसी जारी कर प्रशासन वसूल करेगा।