फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बीईओ डीघ और डीपीओ से होगी 25 हजार की वसूली

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना का जवाब न देेना जिले के दो अफसरों पर भारी पड़ गया। आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बीईओ डीघ और डीपीओ से 25-25 हजार वसूली का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने वर्ष 2014 में जिला कार्यक्रम अधिकारी से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। कई बार शिकायत के बाद भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके बाद वादी ने आयोग में अपील की। संबंधित सूचनाएं नहीं दी गईं तो तत्कालीन सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी ने स्पष्टीकरण पत्र जारी किया, लेकिन उसका जवाब भी नहीं दिया गया। इसी तरह वर्ष 2017 में खंड शिक्षा अधिकारी डीघ राधेश्याम त्रिपाठी से यूनिफॉर्म वितरण से जुड़ी सूचनाएं मांगी गईं। विभाग की ओर से सूचना न देने पर आयोग में अपील की गई। तत्कालीन बीईओ डीघ ने तो सारी हदें पार कर दी। आयोग की ओर से जारी वसूली पत्र में दर्शाया गया है कि ऊंची पहुंच के चलते वह स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। आयुक्त ने 25 हजार जुर्माना वसूली का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें