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Bhadohi News: 15 दोषियों को तीन-तीन साल कैद

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने जानलेवा हमले, बलवा और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के 15 दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। 27 साल पूर्व गोपीगंज के भरतपुर में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। प्रकरण में 22 के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान सात की मौत हो गई।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गोपीगंज थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्त्रस्मण किया था। कोर्ट के आदेश पर 26 जून 1996 को अतिक्त्रस्मण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम गई। उसी दौरान विपक्ष के लोगों ने सरकारी काम में बांधा पहुंचाने के साथ उपद्रव शुरू कर दिया। इससे पुलिस और प्रशासन की टीम को वहां से लौटना पड़ा। पुलिस ने सूर्यबली बिंद सहित 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। सुनवाई के दौरान सूर्यबली बिंद, गेंदालाल बिंद, उमाशंकर बिंद, बलीराम बिंद, रामशिरोमणि बिंद, कैलाश बिंद और जयराम की मौत हो गई। मंगलवार को दोनो पक्ष के तर्क और बहस सुनने के बाद दोषी अर्जुन बिंद, वंशराज बिंद, मानिक चंद्र बिंद, धनीलाल, भागीरथी, शीतला, अनिका, अजय कुमार, धनेश कुमार, गोकुल, रामू, राजकुमारी, संतरा देवी, अनारी देवी और भीम को तीन-तीन साल कारावास और 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
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