ज्ञानपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों की बैठक में आदर्श आचार संहिता को शत- प्रतिशत प्रभावी बनाने में सहयोग का आग्रह किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी दल के प्रत्याशी जातिगत, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या भड़काने वाला बयान नहीं देंगे। इस दौरान आदर्श आचार संहिता, प्रचार-प्रसार, जुलूस और सभा को लेकर आए दिशा-निर्देशों को बिंदुवार बताया गया। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग की ओर से मोटर साइकिल, रिक्शा को भी वाहन की श्रेणी में रखा गया है। एक बार में दस वाहन ही चल सकेेंगे। उन्होंने बताया कि वाहन पर एक ही झंडा होगा। प्रत्याशी को नामांकन के समय एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यदि उनका आपराधिक इतिहास है तो उसे अपनी पार्टी को अवगत कराते हुए अनुमति लेनी पड़ेगी। नामांकन के बाद तीन बार ज्यादा प्रसार वाले समाचार पत्र में प्रचार-प्रसार कराना होगा। इस मौके पर एडीएम रामसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेश एस, मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह समेत विभिन्न दलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे।