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गैंगेस्टर के दोषी को पांच साल कारावास

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ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गैंगेस्टर की अदालत ने भानु प्रताप यादव निवासी वेदपुर को गैंगेस्टर अधिनियम के तहत पांच साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ 24-12-2008 को ज्ञानपुर एसएचओ राम मनोहर थापा ने गैंगेस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया था कि कई थानों में दोषी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका एक गैंग है और उसका यह लीडर है। न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।
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