अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को गुंडा एक्ट के 11 अभियुक्तों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की। एडीएम कुंवर वीरेन्द्र मौर्य की अदालत ने सभी को छह माह के लिए जिला बदर किया। जिला बदर होने वालों में औराई, ज्ञानपुर, दुर्गागंज और भदोही के दो-दो और गोपीगंज, सुरियावां व कोइरौना थाने का एक अभियुक्त शामिल है।
जिले की पुलिस ने बीते एक जनवरी को ही मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने, छेड़खानी, लूट, हत्या, धोखाधड़ी, एनडीपीएस व आयुध अधिनियम के मामलों में शामिल 22 अभियुक्तों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ एडीएम की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए एडीएम ने 11 अभियुक्तों को छह माह के लिए जिला बदर का आदेश सुनाया।
जिला बदर होने वाले अभियुक्तों में विनोद उर्फ बिन्नू यादव निवासी भजईपुर, खमरिया, औराई, कल्पनाथ निवासी जयरामपुर, औराई, रमेश सिंह उर्फ मुन्ना निवासी परउपुर, सुरियावां, श्याम बहादुर पटेल निवासी डुडवा, कुकरौठी, भदोही, आशुतोष उर्फ शालू निवासी ठकुरा रोड गल्ला मंडी, भदोही, मनीष उपाध्याय निवासी पनईपुर, ज्ञानपुर, पवन मालवीय निवासी गोपीपुर, ज्ञानपुर, अनिल जायसवाल निवासी गंगारामपुर, दुर्गागंज, गुलाब जायसवाल निवासी गंगारामपुर, दुर्गागंज, सुभाष चंद्र तिवारी उर्फ कलक्टर तिवारी निवासी हिन्छनपुर, गोपीगंज और हरीश कुमार सिंह उर्फ वकील सिंह निवासी इनारगांव, कोइरौना शामिल हैं।