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एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 20 साल कारावास

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 31 मई 2013 को कोइरौना और गोपीगंज थाने की पुलिस ने शिवलोचन तिवारी निवासी भमौरी के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से 38 किलो गांजा और 438 किलो पाउडर समेत भारी मात्रा में मादक पदार्थ और 52 लाख 25 हजार रुपये नकद बरामद किया था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां गवाहों के बयान एवं तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजय कुमार डे की अदालत ने दोषी शिवलोचन तिवारी को सजा सुनाई। साथ ही प्राप्त 52 लाख 25 हजार रुपये को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया।
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