ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में छह दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास एवं 19-19 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। नौ साल पूर्व भदोही के काजीपुर में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। अभियोजन के मुताबिक शमीम अनवर ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि आठ साल पूर्व काजीपुर के छह लोग उसके घर में घुसकर मारपीट की। इस दौरान उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद जिला जज साकेत बिहारी दीपक ने वारिश अली, हामिद अली, हरीश, छोट्टन, मार्शल और जावेद को मामले में दोषी पाया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश कुमार पांडेय ने बहस की।