सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अग्निशमन अधिकारी, सीएमओ, खंड शिक्षा अधिकारी और तीन शिक्षकों पर 1.75 लाख का जुर्माना लगाया। डीएम को पत्र भेजकर सभी के वेतन से जुर्माने की रकम वसूली का निर्देश दिया। सुजातपुर निवासी अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने सीएमओ, अग्निशमन अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी भदोही, हेडमास्टर साऊपुर, दुरांसी और तुलापुर से विभागीय सूचनाएं मांगी थी। संबंधित लोगों ने सूचनाएं नहीं दी। जिस पर वादी ने आयोग में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। आयोग ने सभी अधिकारियों को तलब किया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। जिसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने सीएमओ पर 25 हजार, अग्निशमन अधिकारी पर 25 हजार, खंड शिक्षा अधिकारी भदोही पर 50 हजार, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुरांसी, साऊपुर और तुलापुर पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया।